सोमवार, 6 मार्च 2017

OMG! कोर्ट में 19 अप्रैल तक प्रस्तुत करनी होगी रिपोर्ट

लायंस स्कूल मामले में चांपा पुलिस कर रही जांच, स्कूल प्रबंधन की बढ़ी मुश्किलें, आसान नहीं उबर पाना

जांजगीर-चांपा. लायंस स्कूल चांपा का प्रबंधन एक के बाद एक पचड़े में पड़ता जा रहा है। एक ओर जहां नगरपालिका परिषद ने कलेक्टर को प्रतिवेदन देकर स्कूल भवन को अवैध बताया है। वहीं यह मामला अब कोर्ट से चांपा थाने पहुंच गया है। मामले के सभी पहलुओं की जांच चांपा पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि चांपा पुलिस को लायंस स्कूल से संबंधित जांच रिपोर्ट आगामी 19 अप्रैल को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चाम्पा के कोर्ट में प्रस्तुत करनी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर पालिका परिषद चाम्पा में बीते दिनों पीआईसी की बैठक हुई। बैठक में नगर के बहुचर्चित लायंस स्कूल के मामले को रखने के लिए लायंस क्लब के चेयरमैन द्वारा परिषद को प्रस्तुत द्वेषपूर्ण आवेदन को अध्यक्ष के माध्यम से रखा गया,  जिस पर पीआईसी के सदस्यों द्वारा विरोध व्यक्त किया गया। वहीं नपा अध्यक्ष द्वारा लायंस स्कूल की ओर से रखे गए पक्ष को अतिउत्साह में उतावलापन बताया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा विवादित स्कूल के मुद्दों से दूर रहने एवं वरिष्ठ वकीलों से परामर्श कर आगे की कार्यवाही करने की आशा व्यक्त की गई। वहीं कोर्ट से निराकरण के बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का भरोसा दिया गया। गौरतलब है कि लायंस स्कूल चांपा का नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जा है। सरस्वती शिशु मंदिर की तर्ज पर लायंस स्कूल को जमीन देने की हिमाकत नगरपालिका अध्यक्ष कर रहे हैं। उक्त गतिविधियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चाम्पा के संज्ञान में लाया गया है, जिसके लिए शीघ्र सुनवाई का आवेदन एक मार्च को प्रस्तुत किया गया, जिसे जांच के लिए जांच अधिकारी को भेजा गया है। उक्त स्कूल के प्रकरण पर परिवाद लाया गया है, जिसकी जांच थाना प्रभारी चाम्पा कर रहे हंै। चाम्पा थाना को 19 अप्रैल 2017 तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, जिस पर लायंस क्लब चाम्पा के अध्यक्ष, चेयरमैन, सचिव के ऊपर आपराधिक धारा लगने की संभावना प्रबल है। आगे देखना यह है कि नगरपालिका द्वारा अनापत्ति जारी नहीं किए जाने के बाद वह कौन से दस्तावेज हैं, जिसके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल को मान्यता देते हैं या सारे नियम-कायदे दूसरे स्कूल के लिए ही हैं।

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