गुरुवार, 7 सितंबर 2017

ट्रेनों के सवारी डिब्बे में यात्रियों को बांटे गए पाम्प्लेट्स, न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं ने दी नि:शुल्क कानूनी सलाह

जांजगीर-चांपा. जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में रेलवे स्टेशन नैला में लगाए गए तीन दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम के द्वितीय दिवस स्टाल पर न्यायाधीश एवं अधिवक्ताओं ने नि:शुल्क कानूनी जानकारी प्रदान की। वहीं दो चरण में प्रतिधारक अधिवक्ता की सेवा भी लोगों को उपलब्ध कराई गई। 

काफी संख्या में रेल यात्रियों ने विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। ट्रेन के जनरल डिब्बों में जाकर यात्रियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तथा उनके सहायक एवं पैरालीगल वालेण्टियर शैलेन्द्र पाण्डेय, जयराम गढ़ेवाल, लक्ष्मी जायसवाल द्वारा पाम्प्लेट्स वितरित किए और सामान्य कानून के बारे में बताया। रेल्वे स्टेशन परिसर में कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए लगे कानूनी जागरूकता के बैनरों एवं वितरित कराए गए पाम्प्लेट्स का यात्री अध्ययन करते रहे। रेलवे प्रशासन के माध्यम से भी समय-समय पर एनाउंस कर यात्रियों को स्टाल के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाती रही। प्राधिकरण की सचिव शुभदा गोयल ने बताया कि गुरूवार को प्रमुख रूप से नालसा की दस योजनाओं तथा प्रवासी श्रमिकों के विधिक अधिकारों पर यात्री का ध्यान आकृष्ट किया गया। 

प्राधिकरण की सचिव गोयल ने आगे बताया कि दोपहर 2 बजे स्टाल पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयलक्ष्मी परमार द्वारा लोगों को विधिक सलाह प्रदान की गई और रेलवे स्टेशन परिसर एवं प्लेटफार्म पर पाम्प्लेट इत्यादि वितरित कराए गए। इस दौरान उनके साथ व्यवहार न्यायाधीश मंजूषा टोप्पो तथा व्यवहार न्यायाधीश लोकेश पाटले भी उपस्थित रहे। प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के पैनल के सदस्य विशाल तिवारी, अजय साहू, राजेश पाण्डेय, परवीन बानो, प्राधिकरण के प्रतिधारक अधिवक्ता रामखिलावन राठौर की भी सेवाएं स्टाल में उपलब्ध कराई गई।

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