शुक्रवार, 10 मार्च 2017

श्रीगणेश विनायक हॉस्पिटल को नोटिस, आरएसबीवाय के क्रियान्वयन में अनियमितता

नोटिस प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर मांगा जवाब

जांजगीर-चांपा. आरएसबीवाय में अनियमितता के कारण चांपा में संचालित श्रीगणेश विनायक हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि श्रीगणेश विनायक हॉस्पिटल प्रबंधन ने एमओयू का उल्लंघन किया है।

जानकारी के अनुसार, चांपा में श्रीगणेश विनायक नेत्र हॉस्पिटल संचालित है, जहां केन्द्र सरकार की आरएसबीवाय योजना के तहत मरीजों का उपचार किया जाता है। इस हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ कई शिकायतें लगातार मिल रही है। ताजा मामला आरएसबीवाय योजना के क्रियान्वयन में हुई अनियमितता से संबंधित है, जिसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधन को नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में बताया गया है कि श्रीगणेश विनायक नेत्र हॉस्पिटल में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी आरएसबीवाय के दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया गया है। इसकी शिकायत आरएसबीवाय के सेल में दर्ज हुई थी, जिसकी जांच की गई। शिकायत जांच में श्रीगणेश विनायक नेत्र हॉस्पिटल में आरएसबीवाय के संचालन में कई अंतर पाए गए, जिसके अनुसार आरएसबीवाय योजना के तहत किए गए सभी दावों की कोई विस्तृत ओटी नोट नहीं है। हॉस्पिटल में आधिकारिक अनुमति के बिना आई शिविर का आयोजन किया गया है तथा टीपीए को कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा रोगी को 100 रुपए का डिस्चार्ज भत्ता नहीं दिया जाता है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त सभी बिंदु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, फिर भी उन बिन्दुओं का बार-बार उल्लंघन करते हुए आरएसबीवाय के प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं किया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि संयुक्त भारत बीमा कंपनी की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस के प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर अपने अस्पताल में हुई अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण दें अन्यथा आरएसबीवाय प्रक्रिया की जांच किए गए दावों का अनुपालन अस्वीकार कर दिया जाएगा। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि अस्पताल में आरएसबीवाय के दिशा-निर्देशों की एक ही विसंगति दिखी तो अस्पताल को बिना किसी विचार के आरएसबीवाय योजना से निलंबित कर दिया जाएगा।

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