बुधवार, 24 मई 2017

सीएमओ ने थाने में दर्ज नहीं करवाई एफआईआर, खनिज अफसर भी मशीन सीज करने बरत रहे उदासीनता

शिवरीनारायण. शिवरीनारायण रेत खदान का खसरा नंबर 1111, रकबा 20 हेक्टेयर नगर पंचायत के नाम पर 16 मार्च 2018 तक के लिए लीज स्वीकृत है, लेकिन इस रेत खदान में रेत माफियाओं द्वारा चैन माउनटैन मशीन से दिन रात चौबीसों घंटे रेत उत्खनन एवं वाहन में लोडिंग का कार्य किया जा रहा है, जो पर्यावरण के नियमों के विपरीत है। नगर पंचायत शिवरीनारायण के संरक्षण में रेत माफियाओं द्वारा रेत के कारोबार को अंजाम दिए जाने के आशय से संबंधित समाचार विगत दिनों विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी रविन्द्र शुक्ला ने अपने दिए बयान में कहा था कि उन्हें रेत खदान में मशीन से रेत उत्खनन किए जाने की जानकारी नहीं है। 

यदि खदान में मशीन से रेत उत्खनन हो रहा होगा तो वे मशीन एवं उसके मालिक के खिलाफ  कार्रवाई के लिए थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस तरह का बयान दिए उन्हें लगभग 15 दिन से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी  ने शिवरीनारायण रेत खदान में रेत उत्खनन करने वाली मशीन एवं उसके मालिक के खिलाफ थाने मे एफआईआर दर्ज नहीं कराया है, जबकि शिवरनारायण रेत खदान में मशीन से रेत उत्खनन एवं लोंडिग का कार्य निरंतर चौबीसों घंटे बेरोकटोक अभी भी जारी है। इससे मुख्य नगर पालिका अधिकारी की स्थिति संदेहास्पद है। इसी तरह खनिज विभाग के पीडी जाडे ने भी अपने दिए बयान में कहा है कि पूर्व में शिवरीनारायण रेत खदान में रेत उत्खनन करने वाली मशीन को सीज किया था फिर जांच कर कार्रवाई करेंगें, लेकिन अभी तक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा शिवरीनारायण रेत खदान में रेत उत्खनन करने वाली मशीन को सीज नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि संबंधित विभाग के अधिकारी के मिलीभगत एवं संरक्षण में ही शिवरीनारायण रेत खदान में रेत उत्खनन चैनमाउन्टेन  मशीन से हो रही है और अधिकारी कार्रवाही करने कि बात कह कर केवल समय टाल रहे हैं। वही दूसरी ओर नगर पंचायत शिरीनारायण के कांग्रेस पार्षद एवं पूर्व उपाध्यक्ष अजीत सेन तिवारी ने बताया कि वे स्वयं शिवरीनारायण रेत खदान में चैनमाउन्टेन  मशीन से रेत उत्खनन एवं लोडिंग किए जाने की शिकायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवरीनारायण, थाना शिवरीनारायण तथा खनिज अधिकारी जांजगीर से करते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर अधिकारियों ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 

खुले में हो रहा है रेत परिवहन

ज्ञातब्य है कि पर्यावरण कि नियमों के अनुसार रेत परिवहन के समय रेत कों तिरपाल से ढका होना चाहिए, लेकिन यहां रेत परिवहन के समय इन नियमों का कोई पालन नहीं किया रहा है और परिवहन के समय रेत वाहनों में खुला ही रहता है, जिससे हवा में उड़ कर रेत की कण सडक़ों में गिर रहा है। इन वाहनों के पीछे चलने वाले छोटे वाहनों एवं पैदल चलने वाले राहगिरों के साथ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय मानवाधिकार संगठन के छग प्रदेशाध्यक्ष रुपेश सोनी ने खुले में रेत परिवहन करने वाले वाहनों के विरूद्ध शिवरीनारायण थाने में शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की हे।
 

रात्रि में हो रहा है रेत परिवहन

पर्यावरण के नियमानुसार रेत घाट में रेत का उत्खनन एवं निकासी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही किया जाना है। रात्रि में रेत उत्खनन एवं निकासी पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन शिवरीनारायण रेत खदान में दिन रात चौबीसों घंटे रेत उत्खनन एवं निकासी हो रही है। यहां रेत माफिया चैन माउनटैन मशीन से दिन रात रेत उत्खनन एवं लोडिग का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भीषण गर्मी के चलते आसपास के रेत आपूर्तिकर्ता दिन के बजाए रात्रि में रेत परिवहन अधिक कर रहे हैं। चूंकि रेत रायल्टी में वाहन संबंधित विभिन्न जानकारी के साथ रेत निकासी की समय का भी उल्लेख करना पड़ता है। रात्रि में रेत निकासी पर पूर्ण प्रतिबंधित होने के कारण रायल्टी में रात्रि के समय का उल्लेख करने से रायल्टी नियम विरुद्ध होगा और पकड़े जाने पर रायल्टी काटने वाले पर कार्रवाई हो सकती है, इस लिए रात्रि में रेत परिवहन बिना रायल्टी के धड़ल्ले से चल रहा है। इससे शासन को अर्थिक क्षति हो रही है।

एफआईआर दर्ज कराई जाएगी

कार्यालयीन कार्य से लगातार बाहर होने के कारण मशीन व उसके मालिक के खिलाफ  थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। शीघ्र एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

-रविन्द्र शुक्ला, सीएमओ, शिवरीनारायण

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