मंगलवार, 4 जुलाई 2017

ग्राम पंचायत धाराशिव की सचिव निलंबित, शासकीय कर्तव्य के प्रति बरती थी घोर उदासीनता

जांजगीर-चांपा. शासकीय कर्तव्य का निर्वहन उचित ढंग से नहीं करने पर जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत धाराशिव (खो) की सचिव पुष्पलता साहू को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत वसंत द्वारा तीन जुलाई को जारी निलंबन आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत धाराशिव (खोखरा) द्वारा पेंशन की राशि का आहरण कर गबन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जनपद पंचायत नवागढ़ द्वारा परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।  

आदेश के अनुसार प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि पेंशन के हितग्राहियों को पांच माह से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। माह जनवरी से मार्च 2017 की पेंशन राशि शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ  इंडिया शाखा बनारी को दिया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव पुष्पलता साहू द्वारा विगत एक माह तक बैंक से भुगतान संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस प्रकार साहू द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया गया। साहू का उक्त कृत्य शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही और स्वैच्छाचारिता की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। इन कारणों से ही ग्राम पंचायत सचिव पुष्पलता साहू को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत नवागढ़ निर्धारित किया गया है। 

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