बुधवार, 4 अक्टूबर 2017

सीएमएचओ बोले-कोई इलाज से मना करे तो तत्काल दें सूचना, जिले के सभी अस्पतालों में सॉफ्टवेयर इन्सटालेंशन का कार्य पूर्ण

जांजगीर-चांपा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड से नि:शुल्क इलाज करने कोई भी अनुबंधित अस्पताल प्रबंधन मना नहीं कर सकता। यदि किसी अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्मार्ट कार्ड से नि:शुल्क उपचार करने से मना किया जाता है तो उसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में तत्काल दें। संबंधित अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

यह कहना है जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. व्ही. जयप्रकाश का। दरअसल, नए सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन का बहाना बनाकर जिले के कई प्राइवेट अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड से नि:शुल्क उपचार पर बे्रक लगाए जाने की खबर ‘दैनिक नवीन कदम’ ने बीते तीन अक्टूबर को प्राथमिकता से प्रकाशित की थी। ‘दैनिक नवीन कदम’ की खबर पर संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयप्रकाश ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जिले के सभी पंजीकृत अस्पतालों में नए सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन एक अक्टूबर को पूरा कर लिया गया है। यदि किसी अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्मार्ट कार्ड से नि:शुल्क उपचार करने से मना किया जाता है तो उसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में तत्काल दें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक अक्टूबर से स्मार्ट कार्ड में अब 50 हजार रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है। नवीन स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि सात अक्टूबर 2017 निर्धारित की गई है। 

उन्होंने आगे बताया कि राज्य के सभी परिवारों को 50 हजार रुपए तक का बीमा छत्रक प्रदान किया जाएगा। जिले में संचालित राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में वर्तमान में पंजीकृत समस्त स्मार्ट कार्डधारी परिवारों को एक अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। पूर्व में बने स्मार्ट कार्ड को नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट कार्ड चिकित्सालयों में पंजीयन के बाद 50 हजार की बीमा छत्रक के साथ स्वत: ही नवीनीकृत हो जाएंगे। डॉ. जयप्रकाश ने आगे बताया कि नवीन स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि सात अक्टूबर 2017 निर्धारित की गई है। जिन परिवारों का स्मार्ट कार्ड 2012 के बाद नहीं बना है, वे सात अक्टूबर तक कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से फार्म प्राप्त कर उसे भरकर उपरोक्त कार्यालय में जमा कर सकतेे हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि सात अक्टूबर के बाद फार्म जमा नहीं लिया जाएगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें