सोमवार, 5 जून 2017

बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रहें प्रबंधन, वरना ठीक नहीं होगा, यातायात थाना प्रभारी शीतल ने ली स्कूल संचालकों की बैठक

जांजगीर-चांपा. नवीन शिक्षा सत्र में स्कूल संचालकों को स्कूली बस संचालन को लेकर शासन द्वारा जारी मोटरव्हीकल एक्ट के नियमों को पालन कराने के लिए रविवार को यातायात प्रभारी शीतल सिदार ने एक बैठक ली, जिसमें स्कूली बच्चोंं को स्कूल से घर लाने ले जाते समय स्कूली वाहनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्कूल संचालक व प्राचार्यों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। खोखराभांठा स्थित पुलिस लाइन में आयोजित बैठक में जिले के 57 स्कूलों के संचालक व प्राचार्य शामिल हुए। 

बैठक में यातायात प्रभारी शीतल सिदार ने स्कूल बसों से संबंधित निर्देशों से अवगत कराया। साथ ही यातायात नियमों की जानकारी दी। वहीं अधिसूचना व यातायात निर्देशिका की प्रति भी संचालकों व प्राचार्यों को देते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन स्वयं करने और अभिभावकों और वाहन चालकों को अवगत कराने निर्देशित किया गया। बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित नियमों की जानकारी दी गई और शपथ पत्र भराया गया। यातायात प्रभारी शीतल सिदार ने कहा कि स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन गंभीर रहें। स्कूल प्रबंधन यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं तो ठीक नहीं होगा।

स्कूली बसों की फिटनेस जांच नौ को

पुलिस लाइन जांजगीर व नंदेलीभांठा सक्ती में 9 जून को स्कूली बसों का भौतिक सत्यापन के लिए जांच शिविर  लगाया जाएगा। शिविर में यातायात पुलिस द्वारा एक एक वाहनों की जांच की जाएगी और खामियां पाए जाने पर संचालकों को बताया जाएगा, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर दूर करना होगा। स्कूल सत्र के दौरान ट्रैफिक नियमों के विपरीत चलने वाले वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा और गड़बड़ी पाए जाने पर परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

घायलों को अविलंब पहुंचाएं मदद

बैठक में स्कूल संचालकों और प्राचार्यों को यह भी जानकारी दी गई कि सडक़ दुर्घटना में घायलों की मदद करना एवं किसी भी ऐसे व्यक्ति को तुरंत सहायता देकर अस्पताल पहुंचाना मानवीय कर्तव्य है। सडक़ पर किसी घायल की अविलंब सहायता करनी चाहिए। मदद करने वाले को थानाए कोर्ट में उपस्थित होने की कानूनी बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सडक़ दुर्घटनाओं में गुड सिमेरिटन की जानकारी को स्कूल में पोस्टर के माध्यम प्रदर्शित करने निर्देश दिए गए।

शराबी वाहन चालकों का चालान

बगैर हेलमेट और शराब पीकर वाहन चलाने वाले 58 वाहन चालकों पर यातायात पुलिस ने जुर्माना किया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक जून से अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों की जांच की जा रही है। पिछले चार दिनों में 54 बिना हेलमेट के 4 शराब पीकर वाहन चालकों का यातायात पुलिस ने चालान काटा। वाहन चालकों के खिलाफ मोटरव्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने वाहन चालकों को दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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