जांजगीर-चांपा. राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन छात्रवृत्ति तथा केन्द्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति के विषय में नवीन दिशा निर्देश जारी किया गया है। परिपत्र के माध्यम से जारी निर्देश में छात्रवृत्ति की पात्रता, छात्रवृत्ति, स्वीकृति, भुगतान की प्रक्रिया, भत्तों की दर और आवेदन पत्र प्रस्तुतिकरण के विषय में विस्तार से बताया गया है।
कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने जिले के दोनों जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार राज्य द्वारा संचालित दिव्यांग छात्रवृत्ति कक्षा पहली से बारहवीं तक के नियमित विद्यार्थियों के लिए है। केन्द्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति के तहत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं के नियमित विद्यार्थियों को मिलेगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 11वीं एवं 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा, व्यासायिक पाठ्यक्रम, स्नातक कला, वाणिज्य और विज्ञान के नियमित छात्र-छात्राएं शामिल हैं। 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग विद्यार्र्थी भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होने के साथ गत परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पालक, अभिभावक या आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय दो लाख रुपए तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पालक, अभिभावक या आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय ढाई लाख रुपए होगी। पूर्व माध्यमिक स्तर तक की छात्रवृत्ति के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। योजना के अनुसार राज्य संचालित दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना में प्राथमिक स्तर पर कक्षा पहली से पांचवीं तक 100 रुपए छात्रवृत्ति, 50 रूपए संधारण तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6वीं से 8वीं तक 120 रुपए छात्रवृत्ति और 50 रुपए संधारण भत्ता दी जाएगी। केन्द्रीय दिव्यांगजन छात्रवृत्ति के तहत विद्यार्थियों को सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को राज्य की दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना से अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, जो राज्य की दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना मद से जारी होगी।
केन्द्रीय योजना में प्री-मेट्रिक दिव्यांग छात्रवृत्ति के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को 350 रुपए केन्द्रीय सहायता और राज्य योजना से 190 रुपए, अंत:वासी विद्यार्थी को 600 रुपए केन्द्रीय सहायता और राज्य योजना से 190 रुपए के हिसाब से हर माह छात्रवृत्ति मिलेगी। पुस्तक और तदर्थ अनुदान के रूप में दैनिक विद्यार्थी को 750 रुपए प्रतिवर्ष और अंत:वासी विद्यार्थी को एक हजार रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को केन्द्र से 160 रुपए और राज्य से 100 रुपए मासिक वाचक भत्ता दिया जाएगा। शिक्षण संस्थान के छात्रावास में नहीं रहने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को 160 रुपए मासिक परिवहन भत्ता दिया जाएगा। गंभीर दिव्यांग (80 प्रतिशत या उससे ज्यादा दिव्यांगता) दैनिक विद्यार्थियों को हर महीने 160 रुपए मासिक अनुरक्षक भत्ता प्रदान किया जाएगा। छात्रावासों में निवासरत ऐसे गंभीर अस्थिबाधित विद्यार्थी, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए किसी सहायक को रखने के लिए 160 रुपए मासिक सहायक भत्ता भी दिया जाएगा। मानसिक रूप से अविकसित तथा मनोरोगी विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी के हिसाब से 240 रुपए मासिक कोचिंग भत्ता दिया जाएगा।
केन्द्रीय योजना के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए रखरखाव भत्ता तथा विभिन्न प्रकार के शुल्क प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा में स्नातक के दैनिक विद्यार्थी के लिए 550 रुपए और अंत:वासी विद्यार्थी के लिए 1200 रुपए मासिक रखरखाव भत्ता दिया जाएगा। इसी प्रकार व्यवसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जैसे फार्मेसी (बीफार्मा), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरा मेडिकल शाखा जैसे-पुनर्वास, डायग्नोटिक्स आदि, मॉस कम्यूनिकेशन, होटल प्रबंधन आदि पाठ्यक्रमों के दैनिक छात्र के लिए 530 रुपए और अत:वासी छात्र के लिए 820 रुपए मासिक रखरखाव भत्ता दिया जाएगा। रखरखाव भत्ते के रूप में स्नातक (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) के दैनिक छात्र को 300 रुपए, अंत:वासी को 570 रुपए, सभी पोस्ट मैट्रिक स्तर के पाठ्यक्रम, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल पास हो, आईटीआई, पॉलिटेक्निक में त्रिवर्षीय डिप्लोमा के दैनिक छात्र को 230 रुपए, अंत:वासी को 380 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। 11वीं और 12वीं के दैनिक विद्यार्थी को राज्य योजना से 190 रुपए और अंत:वासी छात्र को राज्य योजना से 190 रुपए प्रतिमाह रखरखाव भत्ता मिलेगा।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता के अंतर्गत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को 240 रुपए मासिक वाचक भत्ता सभी पाठ्यक्रम समूह के लिए मिलेगा। इसके अलावा योजना में इन विद्यार्थियों के लिए परिवहन भत्ता, अनुरक्षण भत्ता, विशेष भत्ता, कोचिंग भत्ता का प्रावधान किया गया है। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन नेशनल ई-स्कालरशिप पोर्टल में तथा राज्य छात्रवृत्ति के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एस डब्ल्यू डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन में आवेदन उपलब्ध है। विद्यार्थी को एक आईडी प्राप्त होगी, जो सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के लिए मान्य होगी। प्रति वर्ष आवेदन को नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण के लिए आईडी से जानकारी अपडेट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला मुख्यालय जांजगीर स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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