सोमवार, 6 मार्च 2017

लायंस स्कूल चांपा की मान्यता खतरे में!

जमीन की वैधता को लेकर शुरू हुआ विवाद गहराया

आवेदक ने कलेक्टर को अर्जी देकर की कार्यवाही की मांग

जांजगीर-चांपा. नगरपालिका चांपा क्षेत्र में दशकों से संचालित लायंस स्कूल की मान्यता खतरे में है। जमीन की वैधता को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गहरा गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन, जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिलाधीश को स्कूल संचालन से संबंधित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है।
उल्लेखनीय है कि चांपा निवासी राकेश शर्मा पिता गोकुलचंद शर्मा ने लायंस स्कूल चांपा के भवन निर्माण की अनुमति और उसकी वैधता को लेकर सवाल उठाए थे। शर्मा ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी। साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कई जरूरी दस्तावेज नगरपालिका चांपा से निकलवाए थे, जिसके मुताबिक, लायंस स्कूल भवन जिस भूमि पर निर्मित है, वह भूमि शासकीय है तथा नपा के नाम पर है। दस्तावेज से यह भी पुख्ता हुआ है कि नगरपालिका ने उक्त भूमि को शिशु उद्यान के लिए सुरक्षित रखा था तथा वहां एक सार्वजनिक कुंआ भी था, जिसे पाटकर लायंस स्कूल प्रबंध ने मनमाने तरीके से वहां स्कूल भवन का निर्माण करवा दिया। यह मामला कलेक्टर न्यायालय में चल रहा है। आवेदक राकेश शर्मा ने बीते तीन मार्च को कलेक्टर न्यायालय में इसी मसले से संबंधित एक अर्जी प्रस्तुत की है, जिसमें कहा गया है कि चांपा में संचालित लायंस स्कूल के संबंध में न्यायालय कलेक्टर में विविध जांच प्रकरण क्रमांक ब 121 से संबंधित जांच पूर्ण हो चुकी है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी चांपा एवं नगरपालिका चांपा के सीएमओ द्वारा स्कूल के कब्जे को अवैध बताया गया है। आवेदक शर्मा का कहना है कि लायंस स्कूल प्रबंधन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के जांच प्रतिवेदन को प्रेस कान्फ्रेंस करके अवैध बताया गया है, जो न्यायालय की अवहेलना कारित करने से संबंधित है। लायंस स्कूल को मान्यता संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कई बार सूचना एवं स्मरण पत्र भेजा जा चुका है, जिस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा दस्तावेज नहीं होने का हवाला देकर अपने वास्तविक वजूद को सिद्ध कर दिया गया है कि उक्त स्कूल के पास वैध दस्तावेज नहीं है। आवेदन के जरिए शर्मा ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन की जांच को नपा अध्यक्ष एवं सीएमओ द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान पर अवैध रूप से काबिज लायंस क्लब चांपा एवं लायंस क्लब एजुकेशनल सोसायटी के रसूखदार लोग हैं, जिस पर एक पार्टी विशेष्ज्ञ के लोगों का अस्तित्व है। अध्यक्ष भी उसी पार्टी विशेष के द्वारा चयनित है, जिस पर लायंस क्लब के भूमि स्वामित्व दस्तावेजों को वैध करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। नपा के अध्यक्ष के पिता उस क्लब के आजीवन सदस्य हैं। इसलिए उक्त संस्थान के द्वारा कारित अपराधों को वैध करने के लिए नपा अध्यक्ष के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि संबंधित भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रस्ताव करारोपण या शिथिलता अवैध है, इसलिए न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए।

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