सक्ती. न्यायालय से नकल निकलवाने के बहाने आदिवासी युवती को बुलवाकर वकील द्वारा अनाचार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीडि़त आदिवासी युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा है।
पुलिस के अनुसार, डभरा के वार्ड क्रमांक 14 निवासी नेतराम राठौर (43) पिता विश्राम राठौर अधिवक्ता है। बीते 23 मई को उसने अपने एक आदिवासी पक्षकार युवती को नकल निकलवाने के लिए न्यायालय जाने की बात कहकर बुलवाया। अधिवक्ता के कहने पर आदिवासी युवती उसके पास पहुंची, जिसे वह अपनी डिस्कवर बाइक क्रमांक सीजी 11, 0751 में बिठाकर सक्ती स्थित न्यायालय आने के लिए रवाना हुआ। सक्ती आने के बजाय अधिवक्ता नेतराम उस नाबालिग आदिवासी युवती को बहला-फुसला कर राइस मिल के पीछे सिंघनसरा खार में ले गया और वहां उसके साथ जबरिया अनाचार किया। अधिवक्ता ने घटना की जानकारी किसी को देने पर युवती को जान से मारने की धमकी दी, जिससे पीडि़ता घबरा गई और डर से उसी के साथ सक्ती आ गई। पीडि़ता न्यायालय परिसर में डरी-सहमी बैठी हुई थी और रो रही थी। कुछ देर बाद आरोपी अधिवक्ता नेतराम ने उसे वापस डभरा जाने के लिए कहा तो वह इंकार करने लगी। इससे अधिवक्ता नेतराम झल्ला गया और उसने कहा कि चुपचाप उसके साथ चले, नहीं तो न्यायालय में ही बैठी रहे। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि तेरा नकल जो निकलवाया हूं उसे नही दूंगा, तब पीडिता उसी के साथ डभरा जाने के लिए तैयार हो गई।
दोबारा की अनाचार की कोशिश
वापस लौटते समय छुहीपाली रामभाठा के बीच अधिवक्ता नेतराम गलत काम करने की नीयत से फिर बाइक को मुख्य मार्ग से खेत की तरफ मोडऩे लगा, तब नाबालिग अािदवासी युवती बाइक से कूद गई। इस दौरान अधिवक्ता नेतराम उसे डराने लगा और बोला कि भगेगी तो मारूंगा, तब नाबालिग आदिवासी युवती डभरा की ओर भागने लगी तथा डभरा थाना पहुंचकर उस पर बीती आपाबीती सुनाई।
डभरा में शून्य में दर्ज हुआ केस
पीडि़ता की शिकायत पर थाना प्रभारी द्वारा अपराध क्रमांक 0/17, भादवि की धारा 376, 506 कायम कर नंबरी के लिए सक्ती थाना भेजा गया। सक्ती पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 144/17, भादवि की धारा 376, 506 तथा धारा 4, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना किया। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपी नेतराम राठौर की बाइक व मोबाइल जप्त किया गया। अपराध सबूत पए जाने पर 24 मई को आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
नाबालिग आदिवासी पीडि़ता के बताए अनुसार थाना डभरा में 0 में कायमी कर सक्ती थाना भेजा गया था, जिस पर अपराध क्रमांक 144/17, भादवि की धारा 376, 506 तथा धारा 4, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
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