राजेंद्र राठौड़@जांजगीर-चांपा. स्कूल में परेशानी हो या फिर घर में किसी तरह की दिक्कत, केन्द्रीय विद्यालय संगठन अब छात्राओं को एक ऐसा प्लेटफार्म दे रहा है, जहां पर छात्राएं छेडख़ानी और सेक्सुअल हैरेसमेंट संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।
यह ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है। ई-बॉक्स शिकायत बॉक्स में छात्राएं हर तरह के मामले दर्ज करवा सकती हैं। केन्द्रीय विद्यालय प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, मामला के संज्ञान में आने के साथ संबंधित व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी केवीएस ने स्कूलों को दिया है। इस पोर्टल के प्रति छात्राएं जागरूक हों, इसके लिए स्कूल स्तर पर इसकी जानकारी भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जो भी ऑनलाइन मामले दर्ज होंगे, वो सीधे केवीएस के पास जाएंगे। इसके बाद तुरंत उसकी छानबीन शुरू होगी। 24 घंटे के अंदर छानबीन पूरी कर लेनी है। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।वेबसाइट के जरिए जागरूक
केवीएस ने ई-बॉक्स को लेकर स्कूल प्रशासन को जागरूक करने का निर्देश दिया है। इसके लिए स्कूल स्तर पर शिक्षकों की टीम बनाई जा रही है, जिन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 की जानकारी दी जाएगी। साथ ही महीने में दो से तीन दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। पॉक्सो एक्ट से जुड़े कई कार्यक्रम भी केवीएस द्वारा सभी केन्द्रीय विद्यालयों में चलाए जा रहे हैं।
इस तरह के मामले होंगे दर्ज
⇏ छेडख़ानी और सेक्सुअल हैरेसमेंट संबंधित।
⇏ स्कूल में शिक्षक द्वारा शारीरिक दंड देने पर।
⇏ क्लास रूम में अन्य साथियों द्वारा परेशान करने पर।
⇏ घर में किसी सदस्य द्वारा परेशान करने पर।
⇏ स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आने पर।
⇏ शिक्षकों द्वारा डांट आदि लगाने पर।
⇏ स्कूल में शिक्षक द्वारा शारीरिक दंड देने पर।
⇏ क्लास रूम में अन्य साथियों द्वारा परेशान करने पर।
⇏ घर में किसी सदस्य द्वारा परेशान करने पर।
⇏ स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आने पर।
⇏ शिक्षकों द्वारा डांट आदि लगाने पर।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें