शनिवार, 15 अप्रैल 2017

सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भाजयुमो नेता सहित सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

सक्ती. तीन साल पहले सक्ती में हुए चर्चित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज सिंह सिसोदिया ने बताया कि लगभग तीन वर्ष पूर्व भाजयुमो नेता संजय कश्यप व लाखन सिंह के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप दर्ज हुआ था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 376 घ, 450, 294, 323, 109, 120 बी के तहत विवेचना कर मामला न्यायालय में सौंपा। 2 फरवरी 2014 को आरोपियों द्वारा पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इस स्थिति में धारा 120 बी का अपराध भी बलात्कार के अपराध में दिए जाने वाले दण्ड से दण्डनीय है। इस तरह आरोपी संजय कश्यप एवं लाखन सिंह को धारा 120 बी, 450 एवं 376 घ का अपराध के लिए दोषसिद्घ पाया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी का अपराध मृत्युदण्ड एवं आजीवन कारावास से संबंधित अपराधिक षड़यंत्र होता है। सभी धाराओं को देखते हुए न्यायालय ने संजय कश्यप व लाखन को धारा 120 बी का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 

इसके साथ ही धारा 450 एवं 376 घ के दोष में 5-5 वर्ष के सश्रम करावास एवं आजीवन करावास के दण्ड सहित 5-5 हजार रुपए एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। ज्ञात हो कि मामले के तीन आरोपियों को पूर्व में सजा हो चुकी है।

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