राजेंद्र राठौड़@जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद बंसल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। सक्ती स्थित मुक्तिधाम की भूमि पर अवैध कब्जा कर सुर्खियों में आए बंसल के जमीन से जुड़े काले कारनामे एक-एककर लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में असल भू-स्वामी ने बंसल पर राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर लाखों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। संबंधित ने कलेक्टर से मामले की शिकायत करते हुए जालसाज बंसल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
सक्ती के वार्ड क्रमांक 8 हटरी-पैलेस रोड निवासी पूनमचंद अग्रवाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि वर्ष 2003-04 में पटवारी हल्का नंबर 11 सक्ती के अखराभांठा में खसरा नंबर 778/84, रकबा 0.06 एकड़ जमीन उनके नाम पर थी, जिसे उन्होंने किसी को विक्रय नहीं किया है। उक्त जमीन को सक्ती के वार्ड क्रमांक 11 निवासी जगदीश प्रसाद बंसल पिता स्व. रामफल बंसल ने पटवारी से मिलीभगत करते हुए राजस्व अभिलेख में कूटरचना कर अपने नाम पर चढ़वा लिया है। शिकायत में आगे कहा है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत सक्ती के तहसीलदार से 17 अगस्त 2008 को की थी, लेकिन तहसीलदार द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। ये खबर आप पढ़ रहे हैं http://navinkadam.blogspot.in/ पर असल भू-स्वामी पूनमचंद का आरोप है कि राजस्व अभिलेख में हेराफेरी करने वाला जगदीश प्रसाद बंसल का राजनैतिक दबदबा है और प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण प्रशासनिक अफसर उसके खिलाफ कार्यवाही करने से डर रहे हैं। शिकायतकर्ता पूनमचंद ने जगदीश प्रसाद बंसल के खिलाफ तत्काल कार्यवाही कर उक्त जमीन को पुन: अपने नाम पर दर्ज कराए जाने का आग्रह कलेक्टर से किया है। ये खबर आप पढ़ रहे हैं http://navinkadam.blogspot.in/ पर शिकायत पत्र के साथ पटवारी प्रतिवेदन, बी-1 पांचशाला खसरा की कापी सहित अन्य दस्तावेज भी कलेक्टर को सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि छग चेंंबर ऑफ कामर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद बसंल सहित तीन लोगों के खिलाफ सक्ती पुलिस ने जमीन से संबंधित एक अन्य मामले में गुरूवार को धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। यह मामला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 से लगी भूमि से संबंधित है, जिसमें झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर शासन को 2 लाख 21 हजार का चूना लगाया गया है।
आपको बता दें कि सक्ती एसडीएम इंद्रजीत बर्मन ने बीते 7 फरवरी को सक्ती तहसीलदार बी एक्का को एक पत्र जारी किया था, जिसमें एसडीएम ने कहा था कि सक्ती तहसील अंतर्गत पोरथा-डोंगिया स्थित भूमि खसरा नंबर 390/2 रकबा 0.60 डिसमिल व खसरा नंबर 390/3 रकबा 0.50 डिसमिल की शिकायत मिलने पर जांच की गई। जांच में वार्ड नंबर 11 सक्ती निवासी क्रेता जगदीश प्रसाद बसंल पिता स्व. रामफल बंसल तथा विक्रेता पोरथा-डोंगिया निवासी नत्थूराम पिता गौतम सतनामी व इसी गांव के मोजेलाल पिता बिसाहूराम सतनामी द्वारा झूठा घोषणा पत्र तैयार कर शासन को 2 लाख 20 हजार रुपए का चूना लगाया गया है। ये खबर आप पढ़ रहे हैं http://navinkadam.blogspot.in/ पर एसडीएम ने अपने पत्र में यह भी कहा था कि इस मामले में हल्का पटवारी ने प्रतिवेदन दिया है, जिसके मुताबिक उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी भूमि है। झूठा घोषणा पत्र के कारण रजिस्ट्री शुल्क 2015-16 में मुख्य मार्ग पर 46 मीटर तक 90,6000 प्रति हेक्टेयर दर (गाइड लाइन) से देना था, वह असिंचित दर 20,10000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर (गाइड लाइन) से जमा किया गया। इस संबंध में उपपंजीयक सक्ती से आवेदन लिया गया। ये खबर आप पढ़ रहे हैं http://navinkadam.blogspot.in/ पर उपपंजीयक ने गणना कर जानकारी दी कि खसरा नंबर 390/2 में 1 लाख 20 हजार 772 रुपए तथा खसरा नंबर 390/3 में 1 लाख 350 रुपए की शासन को क्षति हुई है। एसडीएम ने तहसीलदार को मामले में एफआईआर दर्ज कराने कहा। तहसीलदार बी एक्का ने उक्त मामले में एफआईआर दर्ज करने संबंधी आवेदन सक्ती थाने में प्रस्तुत किया, जिस पर सक्ती पुलिस ने जगदीश प्रसाद बसंल, नत्थूराम सतनामी व मोजेलाल सतनामी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया है।
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