जांजगीर-चांपा. स्टांप में कूटरचना कर जमीन हड़पने वाले मुख्य आरोपी सहित छह लोगों के
खिलाफ जांजगीर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला जांजगीर थाने का है।
जांजगीर
थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांजगीर
के वार्ड क्रमांक 22 निवासी हरिहर आदित्य (39) पिता अमर प्रसाद आदित्य ने पेड्री निवासी
अभराम कुर्मी से वर्ष 2010 में 95 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इसके बाद जांजगीर निवासी साजनमल बजाज ने जिला कोषालय से जारी स्टांप को
21 सितंबर 2010 की तिथि में स्टाम्प वेंडर गिरधर गोपाल से मिलीभगत कर
अभराम कुर्मी के नाम पर खरीदा। इसके बाद उसने 24 सितंबर को उस स्टाम्प पर
इकरारनामा करा लिया। उसी इकरारनामा के आधार पर साजनमल बजाज ने व्यवहार न्यायालय में वाद
दायर किया और 11 अक्टूबर 2012 को खसरा नंबर 1074/1 में स्थित 2 एकड़ 59
डिसमिल जमीन को अपने नाम पर करा लिया। इसके बाद न्यायालय ने 15 मई 2015 को
हरिहर आदित्य के नाम पर हुई रजिस्ट्री को शून्य घोषित कर दिया। जांच पश्चात
पुलिस ने मामले में साजनमल बजाज, स्टाम्प वेंडर गिरधर गोपाल सहित आधा
दर्जन लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत
मामला दर्ज किया है।
रजिस्ट्री शून्य होने की मिली जानकारी
जमीन की रजिस्ट्री शून्य घोषित होने की नोटिस जब हरिहर को मिली तो
उसने न्यायालय से स्टाम्प में हुई लिखापढ़ी की जानकारी हासिल की, जिसके बाद
उसके होश उड़ गए। स्टाम्प क्रमांक एफ- 425963 में कूटरचना कर उसके नाम की
जमीन को साजनमल बजाज द्वारा अपने नाम पर करा लिया गया है। इसके बाद उसने
इसकी शिकायत 27 दिसंबर 2016 को जांजगीर थाने में की, जिस पर पुलिस जांच कर
रही थी।

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