छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से जारी हुआ आदेश
जांजगीर-चांपा. नगरपंचायत जैजैपुर के लोगों के लिए निराशाजनक खबर है। यहां नगरपंचायत अध्यक्ष के रिक्त पद के लिए चुनाव फिलहाल नहीं होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने यहां कामकाज के संचालन के लिए फिर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। इस बार वार्ड क्रमांक तीन के पार्षद को अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है।जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर से 21 मार्च को जारी आदेश क्रमांक 2027/4053/2015/18 के अनुसार उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन (सी) क्रमांक 1602/2016 में 22 अगस्त 2016 को पारित निर्णय के द्वारा याचिका खारिज की गई थी एवं रिट अपील क्रमांक 458/2016 में 27 सितम्बर 2016 को पारित निर्णय के विरूद्ध तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र प्रजापति द्वारा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर अपील (सी) क्रमांक 35643/2016 खारिज कर दिए जाने के कारण नगर पंचायत अध्यक्ष जैजैपुर का पद रिक्त हो गया था। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 37 (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर पंचायत जैजैपुर के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त वार्ड क्रमांक तीन के पार्षद बसंत कुमार साहू के नाम को निर्दिष्ट किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से इस आशय का आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव एचआर दुबे ने जारी किया है। उल्लेखनीय है कि यहां नगर पंचायत अध्यक्ष के पद को लेकर करीब एक साल से उठापटक चल रही है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कई बार धरना-प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन यहां चुनाव करवाने के बजाय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर काम चलाया जा रहा है।
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