शनिवार, 1 अप्रैल 2017

नए नलकूप खनन के लिए लेनी होगी अनुमति, अनुमति के आवेदनों की छानबीन के लिए समिति गठित

जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-01 और 02 के अंतर्गत जल स्त्रोत से जल के उपयोग और नलकूप खनन के लिए निर्धारित प्रारूप-क और ख में प्राप्त आवेदनों की छानबीन कर अनुज्ञा जारी किया जाएगा। इसके लिए समिति गठित की गई है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन द्वारा आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिले के नगर पालिका जांजगीर एवं नगर पालिका चाम्पा क्षेत्र में किसी भी जल स्त्रोत से सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन के लिए या घरेलु प्रयोजन को छोडक़र किसी अन्य प्रयोजन के लिए किन्हीं साधनों द्वारा जल नहीं लिया जाएगा। अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी प्रयोजन के लिए नलकूप भी नहीं खोदा जा सकता, लेकिन जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-01 और 02 के अंतर्गत जलस्त्रोत से जल के उपयोग और नलकूप खनन के लिए निर्धारित प्रारूप-क और ख में प्राप्त आवेदनों की छानबीन कर अनुज्ञा जारी करने के लिए समिति गठित की गई है। 

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जांजगीर इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी जांजगीर नैला व चाम्पा तथा कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चाम्पा समिति के सदस्य होंगे। आदेश के अनुसार स्थापित जल स्त्रोतों से जल प्राप्त करने के लिए प्रपत्र-क एवं नए नलकूप खनन के लिए प्रपत्र-ख में सौ रुपए आवेदन शुल्क के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की छानबीन कर समिति द्वारा उपयुक्त निर्णय के अनुसार आदेश जारी किया जाएगा।

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