मालखरौदा. कार्य में लापरवाही बरतने तथा विभिन्न मदों की राशि डकारने वाले एक शिक्षाकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामला मालखरौदा विकासखंड के अंतर्गत शासकीय स्कूल चरौदा का है।
जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती ने 21 नवंबर 2017 को पत्र प्रेषित कर प्रतिवेदन दिया था कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चरौदा में पदस्थ व्याख्याता पंचायत जीएस भास्कर विद्यालय में प्रार्थना के समय एक भी दिन उपस्थित नहीं रहते। साथ ही उनके द्वारा विभिन्न मदों के शुल्क की राशि संबंधित खातों में जमा नहीं कराई गई है। व्याख्याता पंचायत भास्कर को उनके कृत्य के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 10610 दिनांक 5 दिसम्बर 2017 के जरिए जिला पंचायत से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
व्याख्याता पंचायत भास्कर का जवाब समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण जिला पंचायत सीईओ ने जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती से अभिमत लिया, जिसमें व्याख्याता पंचायत भास्कर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाया गया। इस वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जिला पंचायत सीईओ ने अपने आदेश में कहा है कि व्याख्याता पंचायत भास्कर का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, शिक्षाचारिता एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत नियम 1998 के विपरीत है। इसलिए व्याख्याता पंचायत भास्कर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी मालखरौदा के कार्यालय में संलग्न किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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