नवीन कदम ब्यूरो@चांपा. नगरपालिका चांपा क्षेत्र में संचालित लायंस स्कूल के प्रबंधकों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर स्कूल की ईमारत खड़ी की है, इसका खुलासा चांपा एसडीएम की जांच रिपोर्ट से पहले ही हो चुका है। यह मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, जिसमें निर्णय नहीं आया है। इसके बावजूद, नपाध्यक्ष एवं उनके सहयोगी पार्षदों ने दो दिन पहले नगरपालिका में आयोजित बैठक में लायंस स्कूल के अवैध निर्माण को वैध करने का प्रस्ताव आंख मूंदकर किया है, जिसे लेकर नपाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।
उल्लेखनीय है कि नगरपालिका परिषद चांपा ने करीब 70 की दशक में लायंस क्लब की मांग पर शिशु उद्यान और मीटिंग हॉल के लिए जमीन आवंटित की थी। हालांकि राजस्व दस्तावेजों में अब भी भू-मालिक नगरपालिका ही है। इसके बावजूद, लायंस क्लब ने दान में मिली जमीन को अपनी मीलकियत हक समझकर लाभ कमाने के लिए बगैर प्रक्रिया का पालन किए स्कूल खोल दिया। लायंस प्रबंधन पर आरोप है कि स्कूल बनवाने के लिए यहां सालों से मौजूद कुएं को पाट दिया है। इतना ही नहीं, कई पेड़ों को भी बेदर्दी से काट दिया गया है। इधर, धीरे-धीरे स्कूल का विस्तार होता गया। यह स्कूल वर्तमान में नगर का प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है। लायंस स्कूल से जुड़े इस पूरे मामले की शिकायत चांपा निवासी राकेश शर्मा ने नगरपालिका परिषद चांपा एवं कलेक्टोरेट में की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने जब चांपा एसडीएम से इस पूरे मामले की जांच करवाई तो कई चौकानें वाले तथ्य सामने आए। एसडीएम को नगरपालिका परिषद चांपा से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, उसके मुताबिक, स्कूल प्रबंधन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर स्कूल की ईमारत खड़ी की है। प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल प्रबंधन ने सार्वजनिक कुआं को पाटा है तथा शिशु उद्यान को उजाडकऱ वहां भवन निर्माण करवाया है। एसडीएम द्वारा कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन सौंपे जाने के बाद से यह मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। यहां बताना लाजिमी होगा कि कुछ दिन पहले नगरपालिका में आयोजित पीआईसी की बैठक में यह मुद्दा जोरशोर से उठा था, तब अवैध निर्माण को वैध करने पूरजोर कोशिश की गई। लायंस स्कूल प्रबंधन नगरपालिका परिषद को क्षतिपूर्ति देने को भी तैयार हो गया था, लेकिन पीआईसी सदस्यों ने आपत्ति जताई। इस वजह से लायंस स्कूल प्रबंधन की एक न चली। स्कूल प्रबंधन से जुड़ा यह मामला वर्तमान में कलेक्टर कोर्ट में चल रहा है, जिस पर अब तक फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद, दो दिन पहले 29 जून को नपा में आयोजित बैठक में नपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल एवं उनके सहयोगी पार्षदों ने लायंस स्कूल के अवैध निर्माण को वैध करने का प्रस्ताव आंख मूंदकर किया है। ‘दैनिक नवीन कदम’ को जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार नपा सीएमओ ने इस प्रस्ताव पर फिलहाल अपनी सहमति नहीं जताई है। मगर, यह सोचने वाली बात है कि जिस स्कूल से जुड़ा मामला वर्तमान में कलेक्टर कोर्ट में चल रहा है, उसमें नपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा आखिर मनमाने तरीके से यह निर्णय क्यों लिया गया है।
फर्जी तरीके से स्कूल संचालन
शिकायतकर्ता शर्मा ने इस मामले में कलेक्टर और व्यवहार न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है। न्यायालय के आदेश पर चांपा की तत्कालीन एसडीएम चंद्रकांता धु्रव ने मामले में जांच की। उन्होंने नगरपालिका सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो और थाना प्रभारी अभिनवकांत सिंह से कई बिंदुओं पर प्रतिवेदन मांगा। रिपोर्ट मिलने के बाद एसडीएम ने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा, जिसमें उन्होंने स्कूल का संचालन फर्जी तरीके से होने की बात कही है। उन्होंने नगरपालिका की एनओसी को भी गलत करार दिया है। इसके अलावा एसडीएम ने लायंस प्रबंधन को कई मामलों में कटघरे में खड़ा किया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए डीईओ जीपी भास्कर ने स्कूल की मान्यता संबंधी नवीनीकरण करने से हाथ खड़ा कर दिया है। वहीं मान्यता शाखा रायपुर भी इस मामले से किनारा कर रहा है।
अटकी हुई है स्कूल की मान्यता
शिकायतकर्ता राकेश शर्मा ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को शिकायत भेजकर स्कूल की मान्यता पर रोक लगाने का आग्रह किया है। शिकायतकर्ता शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि लायंस स्कूल अवैध रूप से संचालित हो रहा है। इस स्कूल के संचालकों के ऊपर चांपा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अवैध स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाने तथा शासकीय कार्यालय को गुमराह करने जैसे मुद्दों को लेकर परिवाद दायर किया गया है। न्यायालय के आदेश पर चांपा पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस स्कूल प्रबंधन ने माशिमं के मान्यता खंड को गुमराह कर मान्यता हासिल की है, जिसे हर वर्ष बढ़वाई जा रही है। शिकायतकर्ता शर्मा ने न्यायालय के निर्णय आते तक स्कूल की मान्यता पर रोक लगाने की गुजारिश माशिमं के सचिव से की है।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव
नगरपालिका चांपा की बैठक में लायंस स्कूल के अवैध निर्माण को वैध करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। रही बात क्षतिपूर्ति की तो नियम के तहत क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी।

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