शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

फिर होगा कानूनी जागरूकता पर आधारित लघु फिल्मों का महोत्सव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने दी विस्तृत जानकारी

जांजगीर-चांपा. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं छग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर के निर्देश एवं मार्गदर्शन में 29 व 30 नवम्बर 2017 को कानूनी जागरूकता पर आधारित फिल्मों का राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह व प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है।  इस समारोह के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश भर से शार्ट फिल्म की प्रविष्टियां मंगाई जाएगी।  पिछले वर्ष भी इस समारोह के प्रथम आयोजन में पूरे देश से लगभग 80 से ज्यादा शार्ट फिल्म्स प्राप्त हुई थी। 

दूसरे शार्ट फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की घोषणा रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकारवार्ता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश नीलम चंद सांखला एवं छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सदस्य सचिव विवेक तिवारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपसचिव अभिषेक शर्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश उपाध्याय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाली संस्था जीपीआर स्ट्रेटेजीज एण्ड सॉल्यूशन के रेक्स मेहता द्वारा की गई।  इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शुभदा गोयल ने बताया कि लोगों के बीच विधिक जागरूकता फैलाने के लिये ‘शार्ट फिल्म फेस्टिवल’ का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी इसी प्रकार फिल्म समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी पूरे देश में सराहना की गई और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 29 एवं 30 नवम्बर 2017 को रायपुर में ‘शार्ट फिल्म फेस्टिवल’ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश से शार्ट फिल्में मंगाई जाएगी। उन्होंने मीडिया से अपेक्षा की कि इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि हर क्षेत्र से प्रतियोगी फिल्में आ सके। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हुए फिल्म समारोह को समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था।  समारोह में प्राप्त हुई फिल्मों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में विधिक जागरूकता का प्रचार-प्रसार किया गया। 12 मिनट की शार्ट फिल्म के माध्यम से विधि के गंभीर एवं जटिल प्रावधानों को आम व्यक्तियों, विद्यार्थियों एवं समाज के विभिन्न वर्गों तक मनोरंजन एवं सरल तरीकों से पहुंचाया गया।  पिछले वर्ष आयोजित फिल्म फेस्टिवल की सफलता को ध्यान में रखते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष एवं छग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर पुन: शार्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में फिल्म निर्माताओं से चार विधिक विषयों पर फिल्में आमंत्रित की जाएंगी, जिनमें आदिवासियों के अधिकार, गुमशुदा बच्चों के संबंध में (बाल तस्करी एवं अन्य गंभीर मामले),  महिला सुरक्षा (कार्यस्थल एवं घरेलू हिंसा) तथा पीसीपीएनडीटी एक्ट यानि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम शामिल है। इन चार विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर प्राप्त हुई फिल्म प्रतियोगिता में शामिल नहीं की जाएगी। यह प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है और पूरी तरह नि:शुल्क है। इस प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति या समूह शार्ट फिल्म बनाकर और विधिवत रजिस्ट्रेशन कराकर प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है। 



अधिकतम 12 मिनट की होगी फिल्म

प्राधिकरण की सचिव शुभदा गोयल ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए फिल्म की अधिकतम अवधि 12 मिनट होगी।  सर्वश्रेष्ठ तीन फिल्मों को एक लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे इसके अतिरिक्त ज्यूरी के निर्णय के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। विजुअल मीडिया सामान्य जनता के लिए ज्यादा प्रभावी ढंग से जागरूकता प्रसारित कर सकता है।  इसी बात को ध्यान में रखकर यह आयोजन किया जा रहा है।  इस आयोजन से आम जनता के बड़े पैमाने पर विधिक जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। 


कार्यक्रम में सभी की रहेगी भागीदारी

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में फिल्म निर्माता, मीडिया, कानून के जानकार, अधिवक्ता, स्कूल और कॉलेज के युवा छात्र छात्राएं, विभिन्न शासकीय एवं गैरशासकीय संगठनों की भी भागीदारी रहेगी।  कार्यक्रम में विधिक एवं सामाजिक कार्य करने वाले विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।  लघु फिल्म समारोह में फिल्मों की प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2017 तय की गई है। इसके बाद प्राप्त हुई फिल्में प्रतियोगिता में शामिल नहीं की जाएगी।  फिल्में भेजने के लिए 20 अक्टूबर 2017 से पंजीयन प्रारंभ होगा।  इसके लिए छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की वेबसाइट पर जाकर नीचे की ओर शूट फॉर लीगल अवेयरनेस क्लिक करके पंजीयन प्रारूप के साथ सूचना विवरण डाउनलोड करना होगा और पंजीकरण फार्म में सभी विवरण भरकर उसके साथ सूचना पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार निश्चित प्रारूप में लघु फिल्म की प्रति पेन ड्राइव में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर जिला न्यायालय परिसर, कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.) पिन - 492001 (फोन नंबर 0771-2425944, 2420077) के पते पर भेजना होगा।

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