सक्ती. लूट के एक मामले में साक्ष्य के लिए जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होना विवेचक को तब महंगा पड़ गया, जब न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर उस विवेचक को पुलिस के जरिए कोर्ट में हाजिर करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यायाधीश ने विवेचक की इस लापरवाही को अक्षम्य बताते हुए उनसे लिखित में क्षमा याचना पत्र लिया, उसके बाद ही उनसे साक्ष्य लिया गया।
जानकारी के अनुसार, न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निपटारा के लिए जहां उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाता है। वहीं अपराधिक प्रकरणों में न्यायालय से साक्ष्य के लिए कई नोटिस जारी करने के बाद भी विवेचक न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होते, जिससे प्रकरणो के निराकण में अनावश्यक विलंब होता है। ऐसा ही एक प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन के न्यायालय में लंबित है। दरअसल, वर्ष 2015 में हुई लूट के एक मामले में विवेचक आरए यादव को साक्ष्य के लिए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से कई बार समंस और जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बावजूद, वे न्यायालय में साक्ष्य देने प्रस्तुत नहीं हुए। वे वर्तमान में उपनिरक्षक के पद पर सरकंडा थाना में पदस्थ हैं। साक्ष्य के लिए कई बार समंस व जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उनके न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर के माध्यम से आवश्यक रूप से वारंट तामिल करने के निर्देश देने पर सक्ती थाना में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक वीएन बनाफर ने गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से उपनिरीक्षक आरए यादव को साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित कराया, जहां द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। इसके बाद न्यायाधीश ने विवेचक एसआई यादव से लिखित में क्षमा याचना पत्र लिया। विवेचक द्वारा भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करने के संबंध में लिखित में क्षमा याचना करने के बाद न्यायाधीश ने प्रकरण में साक्ष्य लिया।
कोर्ट में बजा मोबाइल, फिर लगी फटकार
साक्ष्य लिए जाने के दौरान विवेचक यादव की मोबाइल बज उठी, जिसे न्यायालयीन कार्य में बाधा मानते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। साथ ही न्यायालयीन कार्य समय तक उनका मोबाइल न्यायालय में जमा रखा गया। न्यायालय उठने के बाद उन्हें मोबाइल वापस लौटाई गई।

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